धोखाधड़ी कर प्लाट का किया फर्जी बैनामा
Hapur News - मेरठ जनपद के किठौर के गांव असीलपुर निवासी एक महिला ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उसने कहा कि कुछ लोगों ने उसके प्लॉट का फर्जी बैनामा तैयार किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने तीन व्यक्तियों के खिलाफ...

मेरठ जनपद के कस्बा किठौर के गांव असीलपुर निवासी महिला ने कुछ लोगों पर धोखाधड़ी से कटूरचित कागजात तैयार कर उनके प्लॉट का फर्जी बैनामा कराने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने एक महिला समेत तीन व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए रानी ने बताया कि उसका 168 वर्गगज का एक प्लॉट गांव सरावनी में स्थित है। वर्ष 2018 में उन्हें लगभग एक लाख रुपये की आवश्यकता थी। उसके पति हयात खां ने अपने मित्र मोहम्मद नाजिम से एक लाख रुपये उधार मांगे थे। आरोप है कि नाजिम ने गांव सरावनी स्थित प्लॉट को गिरवी रखकर एक लाख रुपये पर डेढ़ रुपये प्रतिमाह की दर से ब्याज देने की उनसे बात कही थी।
इसके बाद उन्होंने प्लॉट गिरवी रखकर व असल विक्रय पत्र देकर आरोपी से एक लाख रुपये उधार प्राप्त कर लिए थे। इसके बाद आरोपी ने अपनी पत्नी उजमा व उसके गांव निवासी परवेज के साथ मिलकर हापुड़ तहसील में कागजातों पर उनका अंगूठा भी लगवाया था। यहां उनसे कोई पूछताछ भी नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद उन्होंने व उनके पति ने उधार लिए गए एक लाख रुपये मय ब्याज के आरोपियों को एक लाख 90 हजार रुपये वापस कर दिए थे। वह आरोपियों से अंगूठा लगे कागजात लेना भूल गई थी। इसके बाद उन्हें पता चला कि आरोपियों ने मार्च माह 2024 में धोखाधड़ी से कटूरचित कागजातों के आधार पर उनके प्लॉट का बैनामा कर लिया था। आरोपियों ने सात लाख 91 हजार रुपये दर्शाया गया। जिसमें एक लाख 91 हजार रुपये उन्हें नगद दिए जाने व छह लाख रूपये चेक के माध्यम से देने की बात बैनामे में दिखाए गए थे। जबकि आरोपी ने उन्हें कोई चेक नहीं दिया था। बैनामे के निरस्तीकरण के लिए उन्होंने एक वाद न्यायालय में दायर किया था। आरोपियों के जानबूझकर पेश न होने के कारण न्यायालय ने बैनामे को निरस्त कर दिया था। इसके बाद उन्होंने आठ अक्तूबर 2024 को तमन्ना को अपना प्लॉट विक्रय कर दिया था। जिसका तमन्ना के नाम का दाखिल खारिज भी हो गया था। उन्होंने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस व एसपी से की थी, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। विवश होकर वह न्यायालय की शरण में पहुंची थी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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