आपराधिक घटनाओं में वीडियो साक्ष्य अब जिले में अनिवार्य
Kausambi News - जिले में अब आपराधिक मामलों में वीडियो साक्ष्य संग्रह अनिवार्य कर दिया गया है। सभी बीट प्रभारियों को मोबाइल फोन और टेबलेट दिए गए हैं। एसपी बृजेश श्रीवास्तव ने कहा कि वीडियो साक्ष्य के अभाव में...

वैसे तो तीन नए कानूनों में ही आपराधिक घटनाओं के बाद वीडियो साक्ष्य को वरीयता दे दी गई थी। जिले में अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। सभी बीट प्रभारियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैश मोबाइल फोन दे दिया गया है। थानों के साथ क्षेत्राधिकारियों व उनके कार्यालयों को टेबलेट दिया गया है। एसपी ने कहा है कि वीडियो आधारित साक्ष्य संकलन में मनमानी करने पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी बृजेश श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद के सभी 14 थानों में कुल 191 बीट हैं। बीट प्रभारी अभी तक आपराधिक घटनाओं के बाद वीडियो साक्ष्य संकलित करने में सकोच करते थे। इसके पीछे वह तमाम तरह के तर्क देते थे। वीडियो साक्ष्य नहीं होने के कारण अपराधी को सजा दिलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। साक्ष्य के अभाव में अदालतें उसके साथ नरमी दिखा देती थीं। अब ऐसा नहीं होगा। सभी बीट प्रभारियों को एक-एक मोबाइल फोन दे दिया गया है। थानों के साथ क्षेत्राधिकारियों, कार्यालयों में 28 टेबलेट का वितरण किया गया है। सभी से कहा गया है कि छोटी से छोटी घटना में भी वीडियो साक्ष्य को वरीयता दी जाए। ऐसा नहीं करने वालों को एसपी ने लाइन का रास्ता दिखाने की बात कही है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।