किशोरी का अपहरण करने वालों को तीन साल की सजा
Kausambi News - मंझनपुर में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने एक किशोरी के अपहरण के आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने 10 जुलाई 2020 को किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा किया था। अदालत ने उसे 5,000...
मंझनपुर, संवाददाता विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार श्रीवास्तव ने किशोरी को अगवा करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शासकीय अधिवक्ता के अनुसार करारी कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि 10 जुलाई वर्ष 2020 की सुबह उसकी नाबालिग बहन खेत की तरफ गई थी। इस बीच वह घर नहीं लौटी। खोजबीन करने पर पता चला कि सरैंया निवासी रुस्तम ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया। शिकायत पर पुलिस ने के दर्ज किया। किशोरी की बरामदगी के बाद आरोपी को जेल भेजा गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले में बुधवार को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट में फैसला सुनाया गया। इसके पहले अभियोजन की ओर से चार गवाहों को परीक्षित कराया गया। उभय पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने रुस्तम पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी।
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