Kushinagar Court Convicts Minor for Unnatural Sexual Assault and Murder of 10-Year-Old अप्राकृतिक दुष्कर्म के बाद बालक की हत्या के दोषी को दस साल की कैद, Kushinagar Hindi News - Hindustan
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अप्राकृतिक दुष्कर्म के बाद बालक की हत्या के दोषी को दस साल की कैद

Kushinagar News - कुशीनगर की विशेष न्यायालय ने नाबालिग सहदुल्लाह को अप्राकृतिक दुष्कर्म और 10 साल के बालक की हत्या का दोषी पाया। उसे दस साल की सश्रम कारावास और तीस हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया। पुलिस ने सहदुल्लाह की...

Newswrap हिन्दुस्तान, कुशीनगरWed, 23 April 2025 08:43 AM
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अप्राकृतिक दुष्कर्म के बाद बालक की हत्या के दोषी को दस साल की कैद

कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार द्वितीय की अदालत ने बाल अपचारी को अप्राकृतिक दुष्कर्म के बाद बालक की हत्या का दोषी करार दिया है। इसके बाद उसे दस साल के सश्रम कारावास व तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर उसे छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक फूलबदन व अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक गांव में दस साल का बालक 27 अप्रैल को सुबह अपनी पान दुकान पर बैठा था। पटेरहा बुजुर्ग गांव का निवासी सहदुल्लाह पुत्र जाकिर दुकान पर पहुंचा और बालक से पान मसाला मांगा। बालक से कुछ बातचीत के बाद उसे साथ लेकर झरही (करमैनी) की ओर चला गया। इसके बाद से बालक गायब हो गया। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की मगर पता नहीं चला। उसी दिन परिजनों ने नेबुआ नौरंगिया थाने में तहरीर दी। पुलिस को बताया कि सहदुल्लाह पुत्र जाकिर चरित्रहीन है, इसलिए उन्हें बालक को लेकर काफी चिंता हो रही है।

पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी तो उसने अप्राकृतिक दुष्कर्म के बाद बालक की हत्या कर देने का जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर झरही के पास झाड़ियों से बालक का शव भी बरामद हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्राकृतिक दुष्कर्म व हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने इस मामले में विवेचना पूरी करने के बाद सहदुल्लाह के खिलाफ अप्राकृतिक दुष्कर्म, हत्या व शव गायब करने के प्रयास आदि धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर दी।

उधर न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सहदुल्लाह को घटना के समय नाबालिग घोषित कर दिया गया था। ट्रालय के दौरान कुल 9 गवाह परीक्षित हुए। सुनवाई के बाद विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्त सहदुल्लाह के खिलाफ अप्राकृतिक दुष्कर्म, हत्या व शव गायब करने के प्रयास का दोषी करार दिया। चूंकि वह नाबालिग घोषित हो चुका था, इसलिए उसे दस साल के सश्रम कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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