सरोजनी नगर में श्मशान की सुविधाओं को विकसित करें
Lucknow News - लखनऊ हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका को सुनते हुए जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को सरोजनी नगर के श्मशान घाट की सुविधाओं को विकसित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने बताया कि प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है,...

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए आदेश दिया है कि जिलाधिकारी, लखनऊ व नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम को सरोजनी नगर में स्थित श्मशान घाट की सुविधाओं को विकसित करने पर विचार का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रथम की खंडपीठ ने अखिलेश कुमार रावत की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में गांव की भूमि प्रबंधन समिति के श्मशान के निर्माण संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लेने का आदेश देने की मांग की गई थी। हालांकि सरकारी वकील ने बताया कि उक्त प्रस्ताव को अब तक मंजूरी नहीं दी गई है। इस पर न्यायालय ने वर्तमान में जहां अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उसी श्मशान की सुविधाओं को बेहतर करने का आदेश दिया।
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