गैंगरेप में दो को 20 वर्ष की कैद
Lucknow News - उत्तराखंड के बागेश्वर निवासी दीपक और गोंडा के जितेंद्र को सामूहिक दुराचार के लिए 20-20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। पीड़िता ने 4 अक्टूबर 2018 को घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपियों पर 6-6 हजार...

महिला को रास्ते से रोककर एक घर में सामूहिक दुराचार के आरोपी उत्तराखंड के बागेश्वर निवासी दीपक व गोंडा के पिपरी निवासी जितेंद्र को फास्ट ट्रैक के एडीजे देवेशचंद्र गुप्त ने दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 6-6 हजार जुर्माना लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी नरेंद्र कुमार यादव एवं सीमा सिंह ने बताया कि घटना की रिपोर्ट पीड़िता ने 4 अक्तूबर 2018 को गोमतीनगर थाने में दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि सुबह वह घर से काम के लिए निकली थी तभी छोटा भरवारा के पास दीपक और जितेंद्र उसे जबरन ग्वारी गांव ले गए। कमरे में बंद करके जबरदस्ती शराब पिला दिया और दुराचार किया। आरोपियों ने टेंपो से ले जाकर पत्रकारपुरम जाने वाले रास्ते पर सड़क किनारे मंदिर के पास छोड़ दिया। अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए करावास एवं जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अदालत ने कहा है कि जुर्माने की धनराशि से दस हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे।
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