Judicial Sentencing in Maharajganj Two Convicted for Assault with Fine आपराधिक मामले में एक दिन के न्यायिक अभिरक्षा की सजा, Maharajganj Hindi News - Hindustan
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आपराधिक मामले में एक दिन के न्यायिक अभिरक्षा की सजा

Maharajganj News - महराजगंज के न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित कुमार सिंह ने 16 अप्रैल 1985 को विजय शंकर जायसवाल के साथ मारपीट करने के मामले में कलामुद्दीन और राजाराम को न्यायिक अभिरक्षा में 1000 रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई।...

Newswrap हिन्दुस्तान, महाराजगंजWed, 7 May 2025 08:34 AM
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आपराधिक मामले में एक दिन के न्यायिक अभिरक्षा की सजा

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा अंकित कुमार सिंह ने फरेंदा सर्किल के पुरन्दरपुर में स्थित नवीन थाना कोल्हुई क्षेत्र के खैरा निवासी कलामुद्दीन व राजाराम निवासी कोल्हुई बाजार को एक-एक की न्यायिक अभिरक्षा व 1000-1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक को 40-40 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना 16 अप्रैल 1985 को विजय शंकर जायसवाल निवासी महराजगंज के साथ मारपीट की है। दोनों पर मारपीट का आरोप लगा था। वादी विजय शंकर के तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। सजा दिलाने में महत्वपूर्ण साक्षी तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक विवेकानन्द तिवारी व थाना प्रभारी धर्मेन्द्र सिंह के साथ एपीओ सौरभ कुमार सिंह, कोर्ट मुहर्रिर बृजेश कुमार शुक्ला की भूमिका है।

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