शौचालय, सोलर लाइट घोटाले में दो पूर्व प्रधानों के खिलाफ आरसी जारी
Maharajganj News - महराजगंज में ग्राम पंचायतों के विकास योजनाओं में धनराशि के गबन के मामलों में डीएम अनुनय झा ने कार्रवाई की है। दो गांवों के पूर्व प्रधानों के खिलाफ रिकवरी का आदेश जारी किया गया है। बूढ़ाहीड कला गांव में...

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। ग्राम पंचायतों में विकास योजनाओं व लाभार्थीपरक योजनाओं की धनराशि में गबन के मामले में डीएम अनुनय झा ने बड़ा एक्शन लिया है। दो ब्लाकों के दो ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत शौचालय व सोलर लाइट घोटाले के आरोपों की पुष्टि के बाद दोनों गांव के पूर्व प्रधानों के खिलाफ रिकवरी का आदेश जारी किया है। इनसे भू राजस्व अधिनियम के तहत धनराशि वसूल की जाएगी।
पहला मामला निचलौल ब्लाक के बूढ़ाहीड कला गांव का है। यहां एक व्यक्ति ने गांव में वर्ष 2020-21 में पूर्व प्रधान द्वारा इंटरलाकिंग, शौचालय निर्माण समेत अनेक कार्यों में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया था। इसके क्रम में इसकी जांच मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड ने संयुक्त रूप से की। इंटरलाकिंग कार्य में कुछ काम सही मिला लेकिन कुछ कार्य में माप पुस्तिका व अन्य अभिलेख नहीं मिले। कुछ पत्रावली भी नहीं मिली। वहीं गांव के नौ लोगों को बिना शौचालय निर्माण कराए ही भुगतान का मामला पकड़ में आया। इन लोगों ने बताया कि उन्हें शौचालय निर्माण के लिए कोई धनराशि नहीं मिली है। जबकि इनके नाम से धनराशि निकाल ली गई है। जांच में यह बात सामने आयी कि नौ शौचालयों का एक लाख आठ हजार रूपये की वित्तीय अनियमितता हुई है। इस पर डीएम ने पूर्व प्रधान राजेश प्रजापति व तत्कालीन सचिव (वर्तमान में सेवानिवृत्त) मुक्तिनाथ गुप्ता को दोषी मानते हुए रिकवरी का आदेश जारी किया है। डीएम अनुनय झा ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत तत्कालीन सचिव व पूर्व प्रधान राजेश प्रजापति से गबन की गई धनराशि में से बराबर बराबर 54000-54000 रुपये को वसूल करके राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया है।
दूसरा मामला लक्ष्मीपुर ब्लाक के बहोरपुर गांव का है। यहां पूर्व प्रधान शब्बीर अहमद पर आरोप पुष्ट हुआ है कि 136 शौचालयों को पूर्ण न कराकर 16 लाख 32 हजार रुपये व सात अदद सोलर लाइट न लगवाकर एक लाख 63 हजार 450 रुपये का गबन किया गया है। इस प्रकार 17 लाख 85 हजार 450 रुपये का दुरूपयोग साबित हुआ है। गबन की गई धनराशि को पूर्व प्रधान शब्बीर अहमद से भू राजस्व की भांति वसूली व तत्कालीन सचिव मिलिन्द चौधरी के वेतन से बराबर-बराबर धनराशि के वसूली का आदेश जारी किया गया था। लेकिन पूर्व प्रधान व तत्कालीन सचिव ने गबन की गई धनराशि को जमा नहीं किया। इस पर डीएम अनुनय झा ने एसडीएम नौतनवा को निर्देश दिया है कि गबन की गई धनराशि में से पूर्व प्रधान से भू राजस्व की भांति आठ लाख 97 हजार 725 रुपये को वसूल कर ग्राम निधि एक खाता में जमा कराएं। वहीं तत्कालीन सचिव से भी इतनी ही धनराशि वसूल किए जाने का आदेश दिया है।
वित्तीय अनियमितता में दो गांवों के पूर्व प्रधानों व तत्कालीन सचिवों से रिकवरी का आदेश हुआ है। जरूरत पड़ने पर अन्य विधिक कार्रवाई भी होगी।
श्रेया मिश्रा, डीपीआरओ
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