हाईकोर्ट के निर्देश पर निर्माणाधीन मकान को कुर्क किया गया
Mainpuri News - मैनपुरी में हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण को कुर्क किया। एसडीएम और पुलिस बल ने मौके पर जाकर कार्रवाई की। कोर्ट ने निर्माण की वैधता का फैसला करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली...

मैनपुरी। हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को किए गए अवैध निर्माण स्थल को कुर्क कर लिया। इस दौरान एसडीएम सदर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कुर्क किए जाने की कार्रवाई पूरी करवाई। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर जमीन को लेकर आदेश जारी किया था। इस मामले में निर्माण वैध है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी, डीएम नहीं करेंगे। कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगा दी और इस मामले में स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी डीएम को दिए हैं। इस पूरे मामले की सुनवाई अब 21 मई को होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत में मैनपुरी निवासी शिवम चौहान की जनहित याचिका पर कहा था कि मैनपुरी के ग्राम जिंदपुर में जो अवैध निर्माण किया गया है, उस अवैध निर्माण का फैसला अदालत करेगी। कोर्ट ने 19 मार्च 2025 को निर्माण कार्य पर रोक लगाई लेकिन फिर भी निर्माण कार्य किए जाने की याचिका दाखिल की गई तो कोर्ट ने डीएम, एसडीएम, तहसीलदार से रिपोर्ट मांग ली। डीएम ने जो रिपोर्ट भेजी उसमें जानकारी दी गई कि अजय कुमार ने अपने नाम पर दर्ज जमीन के एक हिस्से पर मकान बनाया है। इस रिपोर्ट पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि इसे सही ठहराना अदालत की अवमानना है। कोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन को निर्देश दिए कि वह तत्काल संबंधित जमीन के निर्माण को कुर्क करें और उसे अपने कब्जे में लें। इस संबंध में एसपी मैनपुरी को सिविल जज के साथ आवश्यक पुलिस बल भेजने के निर्देश भी दिए गए। इसी के तहत शुक्रवार को एसडीएम सदर अभिषेक कुमार सिविल जज के साथ मौके पर पहुंचे और जमीन को कुर्क करवाने की कार्रवाई कर ली।
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