बंदी के दिन खुली मिली दुकान तो कार्रवाई
Mau News - मऊ में श्रम विभाग ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए बंदी का आदेश जारी किया है। विभिन्न बाजारों में अलग-अलग दिन बंदी लागू होगी। मेडिकल, सब्जी, दूध आदि आवश्यक वस्त्रों की दुकानों पर यह नियम लागू नहीं...

मऊ, संवाददाता। श्रम विभाग की ओर से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के बंदी का आदेश जारी किए गए हैं। इसके लिए जनपद के अलग-अलग बाजारों में अलग-अलग दिन बंदी का प्रावधान किया गया है। इसमें नगर पालिका परिषद, नंगर पंचायत मुहम्मदाबाद गोहना और रतनपुरा में रविवार, दोहरीघाट एवं कोपागंज में सोमवार, अमिला में मंगलवार, अदरी, मधुबन तथा चिरैयाकोट में शनिवार, घोसी में बुधवार को बंदी का प्रविधान किया गया है। सहायक श्रमायुक्त प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि यह आदेश हर वर्ष जनवरी माह में जारी कर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को आगाह करने के लिए इसकी जानकारी प्रदान की जाती है।
बताया कि मेडिकल, सब्जी, दूध एवं मिठाई आदि आवश्यक सामानों वाले प्रतिष्ठानों पर यह साप्ताहिक बंदी लागू नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त शापिंग माल सहित अन्य दुकानदार जो सात दिन दुकानें खोलने का आनलाइन आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त किए है। उन्हें भी अपने कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन अवकाश प्रदान करना होगा। यही नहीं इसकी सूचना उन्हें अपने प्रतिष्ठान पर अंकित करना होगा। निरीक्षण के दौरान अगर वह कर्मचारी छुट्टी पर होने के बजाय कार्य करता पाया जाता है तो संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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