गैरइरादतन हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Ambedkar-nagar News - अम्बेडकरनगर में पुरानी रंजिश के चलते हुए गैरइरादतन हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी। घटना किछौछा दरगाह में हुई थी, जहां आस मोहम्मद की चाकू से हमला कर घायल करने के बाद इलाज के...

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। पुरानी रंजिश के चलते बसखारी थाना क्षेत्र में हुए गैरइरादतन हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह ने खारिज कर दी। मामला सात माह पूर्व किछौछा दरगाह का है। किछौछा दरगाह में आस मोहम्मद पत्नी सलेहा खातून के साथ रहकर लाई, चना व भूजा बेंचकर जीविकोपार्जन करता था। पुरानी रंजिश के चलते दो अक्तूबर 2024 की शाम को नूर मोहम्मद पुत्र नवी हसन एवं शहनवाज पुत्र नूर मोहम्मद ने पुरानी रंजिश के चलते आस मोहम्मद पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान दूसरे दिन घायल की लखनऊ मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान मौत हो गई।
सत्र न्यायालय में बिहार प्रान्त के गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र निवासी शाहनवाज आलम पुत्र नूर मोहम्मद की जमानत अर्जी पर डीजीसी क्रिमिनल गोविन्द श्रीवास्तव एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जिला जज ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।