रैपिड की जमीन के अधिग्रहण को अब होगी सुनवाई
Meerut News - दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल का ट्रायल शुरू हो गया है, लेकिन कुछ स्थानों पर भूमि अधिग्रहण का मुआवजा अभी विचाराधीन है। मोदीपुरम में कुल 1.1798 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है और प्रशासन 6 मई को सार्वजनिक...

मेरठ। दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल का भले ही ट्रायल शुरू हो गया हो, लेकिन अभी कुछ स्थानों पर भूमि अधिग्रहण में मुआवजे की कार्रवाई विचाराधीन है। रैपिड रेल को लेकर मोदीपुरम में कुल 1.1798 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। मुआवजा निर्धारण को लेकर प्रशासन छह मई को सार्वजनिक सुनवाई करेगा। एसडीएम सरधना महेश दीक्षित ने बताया सरधना तहसील में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की ओर से मोदीपुरम बस अड्डा और मोदीपुरम डिपो निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण होना है। इसकी प्रक्रिया पूर्व से चल रही है। मोदीपुरम आरआरटीएस डिपो के पास सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि ली जानी है।
भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत सिवाया जमाउल्लापुर में मोदीपुरम बस टर्मिनल और मोदीपुरम आरआरटीएस डिपो स्टेशन तक पहुंच मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 0.9292 हेक्टेयर, दुल्हैड़ा चौहान में 0.2345 हेक्टेयर व मुकर्रबपुर पल्हेड़ा में 0.0161 हेक्टेयर कुल 1.1798 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-16 (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन स्कीम तैयार की गई है। स्कीम की प्रति सरधना तहसील से प्राप्त की जा सकती है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-16(5) के अंतर्गत तहसीलदार सरधना की अध्यक्षता में लोक सुनवाई छह मई को कृषि विवि परिसर स्थित एनसीआरटीसी कार्यालय में अपराह्न दो बजे की जाएगी।
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