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न्यायालय ने दो दोषियों पर लगाया अर्थदंड

Mirzapur News - मिर्जापुर। न्यायालय ने मारपीट व गाली-गलौज के पड़री थाने में दर्ज मामले की सुनवाई िहिक

Newswrap हिन्दुस्तान, मिर्जापुरThu, 1 May 2025 11:38 PM
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न्यायालय ने दो दोषियों पर लगाया अर्थदंड

मिर्जापुर। न्यायालय ने मारपीट व गाली-गलौज के पड़री थाने में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पड़री के रायपुर निवासी करिया चौहान व बुल्लुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर 1500-1500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर पांच-पांच दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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