Court Sentences Man to Life Imprisonment for Murder Over Love Affair Dispute प्रेम संबंध में हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा , Shahjahnpur Hindi News - Hindustan
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प्रेम संबंध में हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

Shahjahnpur News - शाहजहांपुर के ग्राम निवाजपुर में प्रेम संबंधों के विवाद में युवक विशाल सिंह की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी अमित सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे एक लाख चार हजार रुपये का...

Newswrap हिन्दुस्तान, शाहजहांपुरFri, 2 May 2025 01:06 AM
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प्रेम संबंध में हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

शाहजहांपुर, संवाददाता। रोजा के ग्राम निवाजपुर में प्रेम संबंध उपजे विवाद के चलते युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को एक लाख चार हजार रुपये के आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया है। यह सजा कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनाई। शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा ने बताया कि वादी कुलदीप कौर पत्नी मंगल सिंह निवासी थाना रोजा ने 8 जुलाई 2016 को पुलिस में तहरीर दी थी। इसमें बताया गया कि वर्ष 2015 में हुए ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान निवाजपुर के महेश सिंह की पत्नी बिटना देवी चुनाव में प्रत्याशी थीं।

वादी का पुत्र विशाल सिंह इस चुनाव में बिटना देवी का समर्थन कर रहा था, जिसके चलते उसका महेश सिंह के घर आना-जाना शुरू हो गया। इस दौरान विशाल सिंह और महेश सिंह की पुत्री के बीच प्रेम संबंध भी बन गए। इसी बीच विशाल सिंह ने महेश सिंह के परिवार को 15 हजार रुपये उधार दिए थे। जब उसने रुपये वापस मांगे तो दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि महेश सिंह ने विशाल सिंह पर तमंचे से फायर कर दिया। वहीं, आरती सिंह और उसकी मां बिटना देवी ने विशाल को अपने घर में पकड़ लिया, जबकि अमित सिंह और शिवम सिंह ने लोहे की रॉड (बनके) से उस पर कई वार किए। गंभीर रूप से घायल विशाल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और चार्जशीट अदालत में दाखिल की। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता शिवपाल वर्मा ने साक्ष्यों और गवाहों के माध्यम से अभियोजन पक्ष का पक्ष मजबूती से रखा। तमाम दलीलों और तथ्यों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अमित सिंह को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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