अब्बास अंसारी को बड़ा झटका, हेट स्पीच में दोषी करार,सजा का एलान थोड़ी देर में; विधायकी रहेगी या जाएगी?
विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मऊ की CJM कोर्ट ने दोषी करार दिया है। थोड़ी देर में उन्हें सजा सुनाई जा सकती है। सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि अदालत अब्बास अंसारी को कितनी सजा सुनाती है। यदि उन्हें दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई तो इसका सीधा असर अब्बास की विधायकी पर पड़ सकता है।

बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और यूपी की मऊ सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हेट स्पीच मामले में मऊ की सीजेएम कोर्ट ने उन्हें, उनके भाई उमर अंसारी और मंसूर अंसारी को दोषी करार दिया है। 2 बजे के बाद उन्हें सजा सुनाई जा सकती है। सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि अदालत, अब्बास अंसारी को कितनी सजा सुनाती है। यदि उन्हें दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई तो इसका सीधा असर अब्बास की विधायकी पर पड़ सकता है।
बता दें कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनवा के दौरान मऊ में हुई एक जनसभा में अब्बास अंसारी ने सरकार बनने पर अफसरों को देख लेने की धमकी दी थी। इसे लेकर पुलिस ने मऊ कोतवाली में अब्बास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
सीजेएम डॉ.केपी सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। एसआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया था। मामले में अब्बास अंसारी के अलावा उमर अंसारी और मंसूर अंसारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। यह मुकदमा धारा 506, 171एफ, 186, 189, 153ए और 120बी के तहत दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष का साक्ष्य और बहस की प्रक्रिया होने पर फैसले के लिए आज की तारीख निर्धारित की गई थी।
क्या बोल गए थे अब्बास अंसारी
बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने ऐसा विवादित बयान दिया था जिसकी उस समय काफी चर्चा हुई और विवाद भी छिड़ा। अब्बास अंसारी ने कहा था कि चुनाव के बाद यदि सरकार बनी तो किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। उन्हें रोककर हिसाब-किताब बराबर कर लिया जाएगा। यह बयान सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने अब्बास अंसारी के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी थी। यूपी पुलिस द्वारा केस दर्ज किए जाने के बाद इस मामले में सुनवाई चल रही थी। अब उन्हें मामले में दोषी करार दिया गया है। अब कोर्ट सजा का एलान करेगी।