27 साल बाद ठेकेदार को न्याय मिला, मिलेगा पालिका से भुगतान
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शहर के मोहल्ला सुथराशाही निवासी एक ठेकेदार को करीब 27 साल बाद कोर्ट से न्याय मिला है। बकाया भुगतान को लेकर चली आ रही लड़ाई में ठेकेदार को जीत मिली है। कोर्ट ने नगर पालिका को 30 दिन के अंदर ठेकेदार को एक लाख 84 हजार 547 रुपये का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। रुड़की रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में नगर पालिका के ठेकेदार परमेश कुमार ने प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि वह वर्ष 1998 तक नगर पालिका परिषद् में पंजीकृत ठेकेदार रहे हैं। उन्होंने पूर्व चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद शर्मा के कार्यकाल में काम किया गया है। इसके लिए एक मई 1998 को उन्होंने पालिका से बिल प्रस्तुत करते हुए अपना 184547 रुपये का बकाया भुगतान मांगा, लेकिन पालिका से भुगतान नहीं हो पाया।
पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन से कोई राहत न मिलने पर परमेश ने 27 फरवरी 2001 को सिविल जज जूनियर डिविजन न्यायालय में पालिकाध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और प्रभारी अधिकारी निकाय के खिलाफ वाद संख्या 144 दायर कर दिया। परमेश ने बताया कि 28 मई 2025 को न्यायाधीश भुवन द्वारा अपना फैसला सुना दिया गया है। न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर उनकी शिकायत को सही माना और नगर पालिका परिषद् अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी निकाय को आदेशित किया गया है कि वो एक माह के भीतर वर्ष 1998 से बकाया उनका भुगतान 184547 रुपये अदा करने का काम करें। परमेश के अनुसार कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि उनके मूल भुगतान राशि 184547 रुपये पर पालिका द्वारा उन्हें 01 मई 1998 से वाद दायर करने की तिथि 27 फरवरी 2001 तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ ही मूल भुगतान राशि पर वाद दायर करने की तिथि से भुगतान करने की तिथि तक छह प्रतिशत वार्षिक दर से क्षतिपूर्ति की राशि का भी भुगतान किया जाये।
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