नौकरी के लिए जमीन मामले में सीबीआई ने बहस शुरू की
सीबीआई ने नौकरी के लिए भूमि घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ बहस शुरू की। मामले में भौतिक साक्ष्य मौजूद हैं और आरोप पत्र दायर किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले...

सीबीआई ने सोमवार को नौकरी के लिए जमीन घोटाले में आरोपों पर अपनी बहस शुरू की। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्य, पूर्व लोक सेवक और उम्मीदवार आरोपी हैं। विशेष जज विशाल गोगने ने वरिष्ठ अधिवक्ता डीपी सिंह और सीबीआई की ओर से पेश अधिवक्ता मनु मिश्रा की दलीलें सुनीं। सीबीआई के वकील ने मामले का संक्षिप्त विवरण दिया और कहा कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव और लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी है। यह भी कहा गया कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त भौतिक साक्ष्य हैं, जिसके लिए उन पर आरोप पत्र दायर किया गया है।
यादव पर आरोप है कि उन्होंने उम्मीदवारों या उनके रिश्तेदारों से उपहार के रूप में या काफी कम कीमत पर जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दिलवाई। दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही लालू प्रसाद यादव की ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 मई को राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका खारिज कर दी थी।
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