किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा
Muzaffar-nagar News - मुजफ्फरनगर में पोक्सो कोर्ट ने किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड दिया है। मामला 27 मार्च 2018 का है, जब आरोपी ने किशोरी के घर में घुसकर उसे परेशान किया और शोर...

मुजफ्फरनगर। किशोरी से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजीसी विनय अरोरा व मनमोहन वर्मा ने बताया कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने तहरीर देते हुए बताया कि गत 27 मार्च 2018 को दोपहर के समय उसकी बेटी घर पर अकेली थी। आरोपी प्रवेश निवासी पचैंडा खुर्द घर में घुस आया और उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर आरोपी ने पीड़िता से मारपीट भी की। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को दबोच कर पुलिस को सौंप दिया। इस मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट नम्बर 2 अंजनी कुमार सिंह की कोर्ट में चली। एडीजीसी ने बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी को तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड दंडित किया है।
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