20-Year Sentence for Kidnapping and Rape of Minor in Jalaun किशोरी को अगवा कर रेप के मामले में दोषी को बीस साल की सजा, Orai Hindi News - Hindustan
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किशोरी को अगवा कर रेप के मामले में दोषी को बीस साल की सजा

Orai News - उरई। जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बीते वर्ष 2023 में किशोरी किशोरी को अगवा कर रेप के मामले में दोषी को बीस साल की सजा

Newswrap हिन्दुस्तान, उरईTue, 22 April 2025 02:51 AM
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किशोरी को अगवा कर रेप के मामले में दोषी को बीस साल की सजा

उरई। जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बीते वर्ष 2023 में किशोरी का अपहरण कर उसके दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर जज ने दोषी युवक को बीस साल की सजा सुनाई और चालीस हजार रुपये जुर्माना लगाया। जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 22 जुलाई 2023 को उसकी नाबालिक बेटी घर में रखे 32 हजार रुपये और सोने चांदी के जेवर लेकर व कपड़े लेकर कही चली गई है! काफी खोजबीन करने के बाद कोई पता नहीं चला जब परिजनों के लड़की का फोन चैक किया तो उसमें मैसेज चैटिंग में दो फोन नंबर मिले जिससे शक हुआ कि कोई युवक उसकी बेटी को बहला फुलाकर ले गया है। पुलिस ने अपहरण व पॉस्को एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। पुलिस की विवेचना में नई दिल्ली सेक्टर नंबर 3 रोहित टांक का नाम प्रकाश में आया था और पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दी लेकिन आरोपी को पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। 11 अगस्त 2023 को जब आरोपी लड़की को छोड़ने उसके घर आ रहा था तभी जालौन कोतवाली पुलिस ने थाना क्षेत्र से किशोरी और युवक को पकड़ लिया और किशोरी के परिजनों को सूचना दी पुलिस ने लड़की के न्यायालय में कलम बंद बयान दर्ज कराए जहा किशोरी ने बताया कि रोहित टांक उसे बहला फुसलाकर कर अपने साथ दिल्ली ले गया था जहां 17 व 18 दिन तक दिल्ली में रखा उसके साथ दुष्कर्म किया। शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था और चार्जशीट में 376 की धारा बढ़ोतरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में 16 सितंबर 2023 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सोमवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहमद कमर ने रोहित टांक को 20 साल कारावास के साथ 40 हज़ार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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