Child Marriage Prevented in Pilibhit Two Girls Rescued by Authorities दो बालिकाओं को बाल विवाह से रोका गया, Pilibhit Hindi News - Hindustan
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दो बालिकाओं को बाल विवाह से रोका गया

Pilibhit News - पीलीभीत में चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस की टीम ने दो नाबालिग बालिकाओं को बाल विवाह से बचाया। एक बालिका का विवाह 6 मई को और दूसरी का 5 जून को होने वाला था। अधिकारियों ने परिवारों को बाल विवाह प्रतिषेध...

Newswrap हिन्दुस्तान, पीलीभीतSun, 4 May 2025 05:16 AM
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दो बालिकाओं को बाल विवाह से रोका गया

पीलीभीत, संवाददाता। कोतवाली सदर थानाक्षेत्र में शनिवार को चाइल्ड हेल्पलाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टॉप सेंटर एवं थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ने थाना कोतवाली पुलिस के सहयोग से दो बालिकाओ को बालिका वधू बनने से बचा लिया। एक व्यक्ति ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर बताया कि कोतवाली सदर थानाक्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति अपनी लगभग 17 वर्षीय बालिका का बाल विवाह कराने जा रहा है। बाल विवाह बरेली में 6 मई को होना प्रस्तावित था। सूचना प्राप्त होते ही जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रगति गुप्ता के निर्देश पर संरक्षण अधिकारी मीनाक्षी पाठक एवं चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक निर्वान सिंह, थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग उपनिरीक्षक रामा कांति मौके पर पहुंचीं।

टीम ने बालिका की उम्र की जांच की तो वह नाबालिग पाई गई। दूसरा मामला थाना बीसलपुर क्षेत्र के एक गांव का था। वहां टीम ने बाल विवाह रुकवा दिया। बाल विवाह 5 जून को होना प्रस्तावित था। टीम द्वारा दोनों बालिकाओं के परिजनों को कड़ी हिदायत देकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के नियम कायदों को बताया गया। बताया कि बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले विवाह किया गया तो विवाह करने, सहयोग करने, पंडित, हलवाई, टेंट वाले, बैंड वालों एवं बाल विवाह में सम्मिलित मेहमानों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक लाख का जुर्माना एवं दो साल की सजा का प्रावधान है। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम दोनों बालिकाओं को बाल कल्याण समिति के समक्ष सोमवार को प्रस्तुत करेगी।

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