जानलेवा हमला, बलवा के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
Pratapgarh-kunda News - प्रतापगढ़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जानलेवा हमले के मामले में आरोपित अंतिम यादव और अन्य दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जित निरस्त की। आरोप है कि अंतिम यादव ने जमीन विवाद के चलते एक बुजुर्ग पर जानलेवा...
प्रतापगढ़, संवाददाता। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश विकास श्रीवास्तव की कोर्ट ने जानलेवा हमले के मामले में महेशगंज थाना क्षेत्र के रायगढ़ गांव में रहने वाले आरोपित अंतिम यादव जबकि दो अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जित निरस्त की है। कोर्ट में आरोपियों के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार गुप्ता ने कोर्ट को अपनी दलीलों में बताया कि वादी के अनुसार बीते 29 जून 2024 को आरोपित ने जमीन के विवाद की रंजिश के चलते गांव के ही बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर अवैध असलहे से फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। इसी प्रकरण में अन्य आरोपित हरिशंकर यादव, गोविंद की अग्रिम जमानत अर्जी पर शासकीय अधिवक्ता ने बुजुर्ग पर ही जानलेवा हमले करने का आरोप वादी पक्ष की ओर से बताया। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर आरोपित अंतिम यादव एवं अग्रिम जमानत अर्जी प्रेषित करने वाले हरिशंकर, गोविंद की भी अर्जी निरस्त कर दी है।
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