High Court Unhappy with Medical Colleges Infrastructure in Uttar Pradesh मेडिकल कॉलेजों की जानकारी से हाईकोर्ट असंतुष्ट, Prayagraj Hindi News - Hindustan
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मेडिकल कॉलेजों की जानकारी से हाईकोर्ट असंतुष्ट

Prayagraj News - उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में बुनियादी ढांचे की जानकारी से हाईकोर्ट असंतुष्ट है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रयागराजTue, 15 April 2025 02:32 AM
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मेडिकल कॉलेजों की जानकारी से हाईकोर्ट असंतुष्ट

प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में व्याप्त बुनियादी ढांचे को लेकर दी गई जानकारी से हाईकोर्ट असंतुष्ट है। कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने डॉ. अरविंद गुप्ता बनाम की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल किए गए व्यक्तिगत हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया, जिसमें केवल मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों की सूची व बिस्तरों की संख्या का उल्लेख था। कोर्ट ने कहा कि सूची में मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों के बुनियादी ढांचे व संकाय का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। इस पर नाराजगी जताते हुए न्यायमूर्ति अग्रवाल ने प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा को एक बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों में मौजूद बुनियादी ढांचे और संकाय का पूरा विवरण शामिल हो। अदालत ने प्रयागराज और कानपुर के मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल को भी नोटिस जारी किया है। उन्हें अपने-अपने मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों में बुनियादी ढांचे और संकाय का विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया है। हलफनामे में संकाय सदस्यों की रिक्तियों की संख्या और आवश्यक बुनियादी ढांचे का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक मई की तारीख तय की है।

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