27 दुकानदारों को झटका, लोअर कोर्ट का आदेश बरकरार
Rampur News - मीना बाजार के 27 दुकानदारों को बड़ा झटका लगा है जब सेशन कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। लोअर कोर्ट के आदेश के अनुसार, दुकानदारों को 15 दिन के भीतर दुकानें खाली करनी होंगी। पालिका ने एक पक्षीय कार्रवाई...

मीना बाजार के 27 दुकानदारों को बड़ा झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने उनकी अपील खारिज करते हुए लोअर कोर्ट का आदेश ही बरकरार रखा है। मीना बाजार की कुछ दुकानों पर पूर्व में हुए स्टे आर्डर को एक पक्षीय कार्रवाई ठहराते हुए नगर पालिका ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। इस बीच दुकानदार हाईकोर्ट पहुंच गए। जिस पर हाईकोर्ट ने दो माह में निस्तारण का आदेश लोअर कोर्ट को दिया था। एडीजीसी एवं नगर पालिका के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि इस मामले में 11 अप्रैल को लोअर कोर्ट ने 7सी प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए दुकानदारों को 15 दिन में दुकानें खाली करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि समयावधि पूरी होने पर पालिका को विधिक कार्रवाई का अधिकार होगा।
लोअर कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ 27 दुकानदारों ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसमें पालिका के अधिवक्ता संदीप सक्सेना की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी। कोर्ट में पिछले दिनों बहस पूरी हो गई थी, जिसका आदेश सुरक्षित रखा गया था। पालिका की ओर से अधिवक्ता एडीजीसी संदीप सक्सेना ने बताया कि सेशन कोर्ट ने दुकानदारों की अपील खारिज करते हुए लोअर कोर्ट का आदेश बरकरार रखा है। मालूम हो कि लोअर कोर्ट के आदेशानुसार 26 अप्रैल तक दुकानदारों को दुकानें खाली करनी होंगी।
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