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तीन ब्लॉकों की तीन ग्राम पंचायतों में 14 अपात्रों में बांट दिया आवास

Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर में बेघर गरीबों के लिए आवास योजनाओं में अपात्रों को आवास दिए जाने का मामला सामने आया है। जांच में 14 अपात्र लाभार्थियों को पीएम-सीएम आवास योजना का लाभ मिला। डीआरडीए ने बीडीओ को धनराशि वसूली...

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरThu, 1 May 2025 04:52 PM
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तीन ब्लॉकों की तीन ग्राम पंचायतों में 14 अपात्रों में बांट दिया आवास

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिला में बेघर गरीबों के लिए संचालित आवास योजनाओं में पात्रता की शर्तें दरकिनार कर अपात्रों को आवास दिए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत पर हुई जांच में खलीलाबाद, सेमरियावां और सांथा ब्लॉक में कुल 14 अपात्रों को पीएम- सीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ दे दिया गया है। डीआरडीए के परियोजना निदेशक ने संबंधित बीडीओ को पत्र भेजकर अपात्रों को जारी धनराशि की वसूली कराए जाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लाभार्थियों को कुल तीन किस्तों में 1.20 लाख दिए जाते हैं। पात्रता शर्तो को पूरा करने पर ही लाभार्थियों का चयन किए जाने का प्राविधान है।

विकास खंड सेमरियावां के ग्राम पंचायत उसरा शहीद में अपात्रों में प्रधानमंत्री आवास बांट दिए जाने की शिकायत हुई थी। बीडीओ ने शिकायत पर जांच के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत दीप श्रीवास्तव, सहायक विकास अधिकारी आईएसबी दिलीप पांडेय और सहायक विकास अधिकारी कृषि राकेश कुमार सोनी की त्रिस्तरीय समिति गठित की। गठित जांच समिति ने 13 जनवरी 2025 को स्थलीय सत्यापन किया। जांच टीम की आंख्या के अनुसार जीनत खातून पत्नी अब्दुल कलाम, सजीदुन्निशा पत्नी सोईद्दीन, हुमैरा खातून पत्नी एजाज अहमद और नवीउन्निशा पत्नी तौफीक अहमद अपात्र पाए गए। इसी तरह विकास खंड सांथा के अगियौना के रहने वाले शिव सागर पासवान ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्राम पंचायत अगियौना में मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ अपात्रों को दिए जाने की शिकायत आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से किया था। उक्त शिकायत की जांच टीम गठित करके कराई गई। दो बार हुई जांच में कुल 09 लाभार्थी आवास के लिए अपात्र पाए गए। बीडीओ ने इसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी आनंद कुमार, सेक्टर प्रभारी अमरेश कुमार, अवर अभियंता लघु सिंचाई के खिलाफ अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्रवाई के लिए प्रस्तावित किया है। जबकि फरवरी 2025 में ही डीआरडीए के परियोजना निदेशक की ओर से बीडीओ को पत्र जारी किया गया है। जिसमें अपात्र पाए गए इंद्रावती पत्नी स्वर्गीय राम किशुन, चंद्रावती पत्नी स्वर्गीय दिलीप कुमार, विनोद पुत्र शिव मूरत, राधिका पत्नी अमरनाथ, प्राणपति पत्नी राम नरेश, सुनीता पत्नी स्वर्गीय रामबोध, गीता पत्नी स्वर्गीय सुवाष, सुधा पत्नी स्वर्गीय राम प्रसाद उर्फ राम चौरसिया, संगीता पत्नी स्वर्गीय प्रदीप से वसूली कराए जाने का निर्देश दिया है। अपात्र पाए गए लाभार्थियों में 8 को प्रथम किश्त एवं 01 को प्रथम एवं द्वितीय किश्त की धनराशि दी गई है। विकास खंड खलीलाबाद के ग्राम पंचायत कर्री में अपात्रों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने की शिकायत आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से की गई। जांच के लिए जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी और अवर अभियंता डीआरडीए की टीम गठित की गई। गठित टीम से जांच कराई गई। बीडीओ ने पीडी को पत्र भेजा। जिसमें कहा कि जांच में फूलमति पत्नी रतिभान अपात्र पाई गई। इन्हें तीनों किश्तों की रकम जारी की गई थी। 15 अप्रैल 2025 को आवंटित धनराशि 1.20 लाख जमा करा दिया गया है। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायत अधिकारी एकता सिंह ने अवगत कराया है कि उक्त लाभार्थी द्वारा भ्रमित कर मुख्यमंत्री आवास प्राप्त कर लिया गया था। परियोजना निदेशक संजय नायक ने कहा कि शिकायत पर कराई गई जांच में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कुल 14 लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं। संबंधित अपात्रों से जारी धनराशि की वसूली कराए जाने के संबंध में संबंधित बीडीओ को पत्र भेज कर निर्देश दिए गए हैं। जिन अपात्रों से अभी तक जारी रकम की वसूली नहीं हो पाई है, उनसे जल्द रकम जमा कराए जाने को कहा गया है। यूटीआर नंबर उपलब्ध कराए जाने का भी निर्देश बीडीओ को दिया गया है। आवास के लिए अपात्रों को पात्र दर्शाने वाले जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई कराई जाएगी।

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