पांच अलग-अलग मामलों में सात दोषियों को सजा सुनाई
Shamli News - न्यायालय ने पांच अलग-अलग मामलों में सात दोषियों को सजा सुनाई। इनमें अवैध हथियार, मारपीट, विद्युत अधिनियम और गोवध अधिनियम से संबंधित मामले शामिल हैं। दोषियों को जेल में बिताई अवधि और अर्थदंड की सजा दी...

न्यायालय ने पांच अलग-अलग मामलों में सात दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2004 में शामली कोतवाली पर राजेंद्र निवासी खेडी करमू के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2010 में कैराना कोतवाली पर कामिल, शहजाद और रिजवान निवासी कैराना के विरुद्ध मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीनों दोषियों को 2-2 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2023 में कैराना कोतवाली पर नफीस निवासी प्रेम नगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध धारा 186/34 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को 500 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2002 में शामली कोतवाली पर अमीर अहमद निवासी मोहल्ला पंसारियान के विरुद्ध विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पांचवें मामले में 2002 में थाना थाना भवन पर शिव कुमार निवासी मेघनमाजरा थाना गंगोह के विरुद्ध गोवध अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1050 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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