त्यौहारों के मददेनजर जिले में धारा 163 लागू
Shamli News - जिलाधिकारी ने आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए बीएनएसएस-2023 की धारा-163 लागू कर दी है। बुद्ध पूर्णिमा और ईद-उल-अजहा जैसे त्योहारों के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहें फैलाने की...

आगामी त्योहारों के मददेनजर जिलाधिकारी ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस-2023 की धारा-163 लागू कर दी है। आगामी 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 7 जून को ईद-उल-अजहा का पर्व मनाया प्रस्तावित है। इसी मध्य कई परीक्षायें भी आयोजित होगी। डीएम अरविन्द कुमार चौहान ने कहा कि विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आगामी त्यौहारों तथा परीक्षाओं के दौरान एवं अन्य मुद्दो को लेकर कुछ असामाजिक, अवांछनीय एवं स्वार्थी तत्व धार्मिक उन्माद व अफवाहें फैलाकर जनसाधारण को गुमराह करके सार्वजनिक शांति भंग करने तथा साम्प्रदायिक सौहार्द के वातावरण को दूषित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी के चलते धारा-163 लागू की है।
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