Supreme Court Orders Basic Education Department to Hire 29 334 Teachers Candidates Still Awaiting Jobs शिक्षक भर्ती को अभ्यर्थियों को विभाग के आदेश का इंतजार, रोष, Shamli Hindi News - Hindustan
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शिक्षक भर्ती को अभ्यर्थियों को विभाग के आदेश का इंतजार, रोष

Shamli News - -वर्ष 2013 में 29 हजार शिक्षकों की भर्ती से वंचित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने दिए है नौकरी देने के आदेश

Newswrap हिन्दुस्तान, शामलीSat, 7 June 2025 10:26 PM
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शिक्षक भर्ती को अभ्यर्थियों को विभाग के आदेश का इंतजार, रोष

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वर्ष 2013 में 29 हजार 334 गणित एवं विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती में नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों को नौकरी देने के आदेश के पांच माह बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं दी है। इससे परेशान अभ्यर्थी अधिकारियों एवं मंत्रियों के यहां चक्कर काट रहे है ,लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। शामली के ऐसे अभ्यर्थियों ने इस पर रोष जताया है। साथ ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। 29334 शिक्षक भर्ती को लेकर से छूट गए पात्र अभ्यर्थी 13 साल से उच्च न्यायालय एवं न्यायालय तक लड़ाई लड़ चुके है।

अभ्यर्थी लोकेश, संदीप वर्मा, सलेकचंद, नेत्रपाल आदि ने बताया कि 29 जनवरी 2025 को उच्चतम न्यायालय ने बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश दिया था कि 31 दिसंबर 2019 तक उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाये। इसके लिए विभाग को आदेशित सरकार द्वारा लिखित में दिए गए शपथ पत्र में 1700 पद रिक्त बताए गए है। इन पदों पर उक्त के सापेक्ष इन अभ्यर्थियों को जूनियर हाईस्कूलों में नियुक्ति दी जाये। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए न्यूनतम तीन माह और अधिकतम छह माह का समय दिया था। अभ्यर्थी नेत्रपाल, विकास पाल, अजय गोयल, श्रवण दीक्षित आदि का कहना है कि वह इसके लिए विभाग के चक्कर काट रहे है लेकिन अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। लखनऊ में बैठे अधिकारी भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थियों ने इस सबंध में शासनादेश जारी करने की मांग की है। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र भेजकर समस्या के समाधान की मांग की है।

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