मार-पीट व धमकी मामले में दोषियों को तीन-तीन वर्ष की कैद
Shravasti News - श्रावस्ती में मारपीट और जान-माल की धमकी के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाया गया। न्यायालय ने दोनों को तीन-तीन वर्ष की सजा और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह मामला 2014 का है, जब...

श्रावस्ती, संवाददाता। मारपीट करने व जान माल धमकी के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाया गया। न्यायालय ने दोनों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। कोतवाली क्षेत्र भिनगा के लखाही निवासी भइलू पुत्र ननके व उसकी पत्नी ने वर्ष 2014 में गांव के ही एक महिला को मारा पीटा था। साथ ही गाली गलौज करते हुए जान माल की धमकी दी थी। पीड़ित महिला की ओर से कोतवाली भिनगा में दोनों आरोपियों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। 11 वर्ष से न्यायालय में मामला विचाराधीन था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई। न्यायालय की ओर से दोनों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
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