रेप के आरोपी को सात साल की सजा
Siddhart-nagar News - सिद्धार्थनगर में, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने एक आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर लखीमपुर जिले की एक लड़की का अपहरण और बलात्कार करने का आरोप था। इसके साथ ही, 15 हजार रुपये...

सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने लड़की भगाने व रेप के आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की लड़की को लखीमपुर जिला के थाना ईशानगर के हसनपुर कटौली गांव निवासी राकेश कुमार पुत्र बेची लाल के खिलाफ धारा 363, 366 व 376 के तहत केस दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर आरोप सही साबित होने पर आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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