ग्राम प्रधान सहित सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Sonbhadra News - घोरावल में पुलिस ने ग्राम प्रधान कुसुम सिंह सहित सात लोगों के खिलाफ सरकारी आवास आवंटन के नाम पर लाखों रुपये वसूलने का मामला दर्ज किया है। पीड़ित जवाहिर की शिकायत पर कार्रवाई की गई है, जिसमें आरोप...

घोरावल, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय कोतवाली पुलिस ने शनिवार को आवास आवंटन के नाम पर लाखों रूपये वसूलने के आरोप में ग्राम प्रधान सहित सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई घोरावल के कुसम्हा गांव निवासी जवाहिर की तहरीर पर की है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। घोरावल कोतवाली क्षेत्र के कुसुम्हा गांव निवासी जवाहिर कहार की ओर से न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि स्वयं उसे, गांव के ही तेज प्रताप, विजय बियार, धर्मेन्दर, प्रेम कहार, प्रवेश कहार, मुरारी सहित कई लोगों को सरकारी आवास आवंटन होना था। इसके लिए संबंधित विभाग के कर्मचारियों की तरफ से आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए कहा गया था। आरोप है कि ग्राम पंचायत प्रधान कुसुम सिंह, ग्राम रोजगार सेवक तबेज बहादुर सिंह, प्रधान प्रतिनिधि नरेंद्र कुमार सिंह, राजू यादव, ग्राम पंचायत सदस्य राकेश कुमार पाल निवासी कुसुम्हा, देवनरायण सिंह, प्रवीण शुक्ला निवासी ओदार, थाना घोरावल की तरफ से कहा गया कि तुम लोगों को सरकारी आवास का आवंटन हो गया है। सबको 10-10 हजार सुरक्षा धनराशि के रूप में जमा करना होगा। आरोप है कि पीड़ित सहित अन्य से आवंटन के एवज में लगभग 30 से 32 लाख की वसूली की गई है। लंबे अरसे तक जब आवास आवंटित नहीं हुआ तो शिकायत करने वालों ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय जाकर जानकरी ली तो पता चला कि ऐसा कोई मामला नहीं है। न ही आवास के बदले कोई धनराशि जमा करने का नियम है, न ही आरोपियों ने कोई धनराशि जमा की है। आरोप है कि इसके बाद सभी लोग ग्राम पंचायत अध्यक्ष यानी प्रधान कुसुम सिंह व अन्य से दी गई रकम वापस मांगा तो टालमटोल किया जाने लगा। दावा किया गया कि गत चार नवंबर 2024 को जब उन लोगों ने पुलिस से इसकी शिकायत की तो पुलिस की मौजूदगी में ली गई रकम जल्द वापस करने का भरोसा दिया गया। पीड़ित की तरफ से पुलिस के समक्ष हुई बातचीत का वीडियो रिकार्डिंग भी होने का दावा किया गया है। घोरावल कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल के मुताबिक प्रकरण में लगाए गए आरोपों के आधार पर उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ धारा 316(2), 318(4), 351(2), और 352 बीएनएस के तहत केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है। वहीं इस संबंध में ग्राम प्रधान कुसुम सिंह ने बताया कि यह एक उनके विरुद्ध रचा गयी साजिश है। उन्होंने इस आरोप को बेबुनियाद बताया।
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