Court Penalizes Four Defendants with Fines in Assault Cases in Unnao गालीगलौज और मारपीट के दोषियों को सुनाई सजा, Unnao Hindi News - Hindustan
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गालीगलौज और मारपीट के दोषियों को सुनाई सजा

Unnao News - न्यायालय ने गालीगलौज व मारपीट के दो अलग अलग मामलों की सुनवाई के दौरान चार दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया है।मौरावां थाना पुलिस ने 30 जुलाई 2008 क

Newswrap हिन्दुस्तान, उन्नावTue, 22 April 2025 01:50 AM
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गालीगलौज और मारपीट के दोषियों को सुनाई सजा

उन्नाव। न्यायालय ने गालीगलौज व मारपीट के दो अलग अलग मामलों की सुनवाई के दौरान चार दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया है। मौरावां थाना पुलिस ने 30 जुलाई 2008 को क्षेत्र के जमुनिहाखेड़ा गांव निवासी विजय बहादुर और माखी थाना पुलिस ने क्षेत्र पंडितखेड़ा गांव निवासी सुक्खीलाल, सुमन व सुनीता पर मारपीट की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक कालीचरन गौतम व एचसीपी राजेंद्र सिंह चौहान ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन थे। सोमवार को मुकदमों की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने विजय बहादुर को एक हजार रुपये व सुक्खीलाल, सुमन व सुनीता 1500-1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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