हरिद्वार में 14 साल की नाबालिग लड़की से रेप-लड़के को 20 साल सजा, प्रेग्नेंसी टेस्ट में निकली गर्भवती
पीड़ित किशोरी आरोपी युवक के घर पर उर्दू पढ़ने जाती थी। मार्च 2021 में पीड़ित किशोरी के पेट में दर्द हुआ था। इस पर उसके परिजन उसे स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए थे। जहां डॉक्टर ने प्रेग्नेंसी टेस्ट कराया था।

अपर जिला जज एफटीएस कोर्ट न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने हरिद्वार में नाबालिग लड़की से रेप और जान से मारने की धमकी देने पर युवक को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि जनवरी 2021 में रानीपुर क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय किशोरी ने युवक पर अपने घर में जबरदस्ती दुष्कर्म का आरोप लगाया था।
पीड़ित किशोरी आरोपी युवक के घर पर उर्दू पढ़ने जाती थी। मार्च 2021 में पीड़ित किशोरी के पेट में दर्द हुआ था। इस पर उसके परिजन उसे स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए थे। जहां डॉक्टर ने प्रेग्नेंसी टेस्ट कराया था। उसने परिजनों को पीड़ित किशोरी के गर्भवती होने की जानकारी दी थी।
परिजनों के पूछने पर पीड़ित किशोरी ने अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। यही नहीं, आरोपी युवक ने किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायतकर्ता चाचा की लिखित शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कादिल पुत्र आबिद निवासी ग्राम गढ़मीरपुर कोतवाली रानीपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। फोरेंसिक जांच में पीड़िता किशोरी के गर्भस्थ भ्रूण के डीएनए टेस्ट में किशोरी और भ्रूण के जैविक माता पिता साबित हुए हैं। कोर्ट ने इसी आधार पर सजा सुनाई है।
पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद
विचारण कोर्ट ने पीड़िता की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे पांच लाख रुपये प्रतिकर राशि के रूप में देने के आदेश दिए हैं। साथ ही, इस निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भिजवाने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण की ओर से पीड़िता को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा।
जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा
विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष की कठोर कैद और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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