विस्फोटक को अवैध साबित नहीं कर पाई राजस्व पुलिस
अल्मोड़ा में चार साल पहले गोदाम में मिले विस्फोटक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। राजस्व पुलिस आरोप साबित नहीं कर पाई, क्योंकि कार्रवाई की वीडियोग्राफी और...

अल्मोड़ा। चार साल पहले एक कंपनी के गोदाम में भारी मात्रा में मिले विस्फोटक को राजस्व पुलिस अवैध साबित नहीं कर पाई। 29 मई को मामले में फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम ने पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं होने पर दोनों आरोपियों को बरी किया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता बीपी पंत ने बताया कि मामला 29 मई 2021 का है। बताया कि राजस्व उपनिरीक्षक कृपाल सिंह बेलवान की तहरीर पर पल्यूं राजस्व क्षेत्र में आरोपी शेर सिंह निवासी पाण्डेतोली बाड़ेछीना और राम सिंह माथुर निवासी फरीदाबाद हरियाणा हाल चोपड़ाथल बाड़ेछीना के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
बताया कि नायब तहसीलदार सदर मनीषा मारकाना, सीओ मातवर सिंह, राजस्व निरीक्षक सदर कुंदन नयाल ने टीम के साथ चोपड़ाथल बाड़ेछीना स्थित मैसर्स अर्जुन ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम में छापेमारी की। मौके पर उन्हें शेर सिंह मिला। शेर सिंह ने बताया कि कुछ दिन पूर्व ही विस्फोटक मंगाया गया है, जिसे बाड़ेछीना-सेराघाट मोटर मार्ग स्थित एक किराए के मकान में रखा गया है। रात नौ बजे निरीक्षण के दौरान मकान के भूतल में टीम को बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। राजस्व क्षेत्र पल्यूं में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन राजस्व पुलिस न्यायालय में आरोप साबित नहीं कर पाई। न्यायालय ने पूरी कार्रवाई में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं होने पर दोनों को 29 मई को दोषमुक्त करने के आदेश दे दिए।
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