शराब तस्करी में दो साल कैद, 7.28 लाख जुर्माना
भिकियासैंण में न्यायालय ने शराब तस्करी के मामले में अभियुक्त भूपेश को दो साल सश्रम कारावास और 7.28 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया। मामला जून 2019 का है जब पुलिस ने एक पिकअप में 648 बोतल शराब बरामद की...

भिकियासैंण। न्यायालय सिविल जज जूडि भिकियासैंण शालिनी दादर ने शराब तस्करी के मामले में फैसला सुनाया है। अभियुक्त को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 7.28 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। सहायक अभियोजन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि मामला जून 2019 का है। सल्ट में एसओजी टीम जालीखान मौलेखाल से मरचूला के बीच चेकिंग अभियान पर थी। इस दौरान मरचूला की ओर से एक पिकअप वाहन आता दिखाई दिया। रोकने पर पूछताछ की तो अभियुक्त ने अपना नाम भूपेश निवासी नई बस्ती पीरूमदारा रामनगर बताया। बताया कि वह पिकअप में रेता लेकर जा रहा है। छानबीन करने पर वाहन से 54 पेटियों में 648 बोतल शराब की बरामद हुईं। पुलिस ने आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मार्च 2020 में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायाधीश शालिनी दादर ने सोमवार को सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी माना और दो साल सश्रम कारावास व 7.28 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। बताया कि अभियुक्त इस समय एनडीपीएस के मामले में अल्मोड़ा जेल में बंद है।
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