अलकनंदा स्टोन क्रशर पर लगी रोक आगे बढ़ी
हाईकोर्ट :: - श्रीनगर गढ़वाल के कांडा रामपुर रोड में क्रशर लगाने का मामला - याचिकाकर्ता ने मानकों के विपरीत स्टोन क्रशर लगाने का लगाया है आरोप नैन

नैनीताल, संवाददाता। हाइकोर्ट ने श्रीनगर गढ़वाल के कांडा रामपुर में लगाए जा रहे अलकनंदा स्टोन क्रशर पर रोक आगे बढ़ा दी है। मामले की सुनवाई गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने की। मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी 2025 को होगी। इससे पहले अदालत ने 2022 में स्टोन क्रशर के संचालन पर रोक लगाई थी। मामले के अनुसार फरासू निवासी नरेंद्र सिंह सैंधवाल ने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा है कि मानकों के विपरीत लगाए जा रहे स्टोन क्रशर से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। परंपरागत पेयजल स्रोत नष्ट हो रहे हैं और प्रसिद्ध गौरा देवी एवं राज राजेश्वरी मंदिरों के अस्तित्व को भी खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में इस पर रोक लगाई जाए। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश देकर कहा था कि राज्य के मुख्य सचिव, पीसीबी आदि के आदेशों का पालन करते हुए स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति दें। लेकिन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और पीसीबी की नियमावली के विरुद्ध जाकर यहां स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति दे दी।
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