कालागढ़ डैम मामले में यूपी सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा
नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने कालागढ़ डैम के समीप वन विभाग व सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे सेवानिवृत्त और अन्य लोगों समेत करीब 400 स

नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने कालागढ़ डैम के समीप वन विभाग और सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे सेवानिवृत्त कर्मी समेत अन्य करीब 500 परिवारों को हटाए जाने के मामले में सोमवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सोमवार को याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि अभी तक यूपी सरकार की तरफ से जवाब पेश नहीं हुआ है। ऐसे में सोमवार की तिथि नियत की जाए। मामले के अनुसार, कालागढ़ जन कल्याण उत्थान समिति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि तत्कालीन यूपी सरकार ने 1960 में कालागढ़ डैम बनाए जाने के लिए वन विभाग की कई हजार हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर सिंचाई विभाग को दी।
साथ में यह भी कहा गया था कि जो भूमि डैम बनाने के बाद बचेगी उसे वन विभाग को वापस किया जाएगा। डैम बनने के बाद कई हेक्टेयर शेष बची भूमि पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया। अब राज्य सरकार 213 लोगों को विस्थापित कर रही है। जबकि जो दशकों से उसी स्थान पर रह रहे हैं उन्हें विस्थापित नहीं किया जा रहा है। उन्हें वहां से हटने का नोटिस दिया गया है।
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