पौड़ी में सड़क सुरक्षा की दिशा में मिसाल बन रहा सेफ सफर ऐप
पौड़ी जिले में शादियों के लिए किराए पर लिए जाने वाले वाहनों की निगरानी और पंजीकरण हेतु एक डिजिटल पोर्टल स्थापित किया गया है। इस ऐप से ओवर लोडिंग और नशे में गाड़ी चलाने की घटनाओं में कमी आई है। प्रशासन...

प्रदेश के जिले में शादियों में किराए पर लिए जाने वाले व्यावसायिक वाहनों की निगरानी और पंजीकरण के लिए एक समर्पित डिजिटल पोर्टल तैयार किया गया है। यह ऐप (पोर्टल) जून 2023 में शुरू किया गया था। जिस क्षेत्र में बारात की बस और टैक्सी-मैक्सी जाती हैं, उन क्षेत्रों के राजस्व कर्मी और पुलिस कर्मी उनसे सेफ सफर ऐप में पंजीकरण किया है या नहीं की जानकारी भी लेते हैं। इससे जिले में ओवर लोडिंग न होने और शराब पीकर वाहन का संचालन नहीं करने पर दुर्घटनाओं पर अंकुश लग रहा है। प्रशासन का दावा है कि जब से इस ऐप की शुरुआत हुई है, तब से शादियों के लिए हायर हुए व्यावसायिक वाहनों की दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिली है।
आरटीओ द्वारिका प्रसाद ने बताया कि सेफ सफर ऐप पौड़ी जिले में शादियों के दौरान होने वाली वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाता है। बताया कि शादी समारोहों के लिए हायर की गई सभी बसों व टैक्सी मैक्सी को सेफ सफर ऐप पर पंजीकरण कराना होगा। साथ ही केवल बस संचालकों को अनिवार्य रूप से आरटीओ कार्यालय से शादी में जाने के लिए अस्थायी परमिट लेना होता है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि वाहन चालक नशे में न हों, कागजात पूरे हों और ओवरलोडिंग या ओवरस्पीडिंग न हो। बताया कि पोर्टल के शुरू होने 16 जून 2023 में 280 बसों और 33 टैक्सी-मैक्सी, वर्ष 2024 में 525 बसों और 103 टैक्सी-मैक्सी और 2025 में वर्तमान तक 164 बसों व 61 टैक्सी-मैक्सी वाहन स्वामियों द्वारा पंजीकरण कराया गया है। सिर्फ एक ऐप नहीं, एक पहल की शुरुआत आरटीओ ने बताया कि यह ऐप सिर्फ एक डिजिटल व्यवस्था नहीं, बल्कि एक सोच है, जिसमें जीवन की रक्षा को प्राथमिकता दी गयी है। बारातियों की सुरक्षा, ओवरलोडिंग पर नियंत्रण, चालक की नशे में गाड़ी न चलाने की शपथ, ये सभी बातें इस बात को दर्शाती हैं कि यह योजना कितनी मानवीय और दूरदर्शी है। बताया कि वाहन स्वामी को https://safesafarpauri.in लिंक पर क्लिक करने के बाद चालक, परिचालक और वाहन स्वामी के मोबाइल नंबर से ओटीपी पर सत्यापन करना होगा। इसके बाद एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा, जिसमें वाहन चालक व परिचालक का विवरण, पंजीकरण, बीमा, फिटनेस की वैधता, बारात की यात्रा का मार्ग, दिनांक और पड़ाव दर्ज करना होगा। वहीं अंत में सत्यनिष्ठा घोषणा भरनी होती है, जिसमें नशे में वाहन नहीं चलाया जाएगा, सीट के अनुसार सवारी बैठाई जाएगी और तेज रफ्तार नहीं की जाएगी।
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