14 वर्षीया किशोरी से यौन शोषण मामले में युवक को 20 वर्ष की सज़ा
एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार ने 14 वर्षीय किशोरी के यौन शोषण के मामले में आरोपी प्रमोद कुमार मंडल को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया...

एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज ने सुनाई सजा घटना 14 जनवरी 2022 की, आरोपी पलासी प्रखंड के डूमरिया निवासी
अररिया, विधि संवाददाता।
शादी का प्रलोभन देकर 14 वर्षीया किशोरी का यौन शोषण कर गर्भवती बनाने के मामले में एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार ने आरोपी युवक को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। आजीवन कारावास के अलावा आरोपी युवक को 50 हज़ार रुपया जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर युवक को तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। इसके अलावा सूचिका सह पीड़िता को विक्टिम कंपनशेषन फण्ड के तहत पांच लाख रुपये देने का आदेश जारी किया गया है। अगर पीड़िता को पूर्व में विक्टिम कंपनशेषन फण्ड के तहत डीएलएसए के जरिये कोई राशि प्रदान की गई होगी तो इस आदेश में वह राशि समायोजित की जायेगी। सरकार की ओर से पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी डॉ श्याम लाल यादव अधिवक्ता ने बताया कि यह आदेश स्पेशल (पॉक्सो) 06/2023 महिला थाना कांड संख्या 08/2022 दिनांक 14 जनवरी 2022 मे दिया गया है। बताया गया कि किशोरी के साथ पलासी थाना क्षेत्र के डुमरिया निवासी 35 वर्षीय युवक प्रमोद कुमार मंडल ने शादी का प्रलोभन देकर यौनशोषण करता रहा। यौनशोषण से पीड़िता गर्भवती हो गई। इसके बाद आरोपी आश्वाशन देता रहा। परन्तु जब पीड़िता 05-06 माह की गर्भवती हो गई और आरोपी शादी करने से पूर्णरूपेण इंकार कर दिया तो पीड़िता के परिजनों ने पंचायती की। पंचायती मे आरोपी युवक प्रमोद कुमार मंडल व उसकी पत्नी गुलाबी देवी तथा उनके परिजनों ने पंचायती नही माना तथा अभद्र गाली गलौज देते हुए दरवाजे से भगा दिया था। इस मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता धर्मानन्द चौधरी ने अपना पक्ष रखा।
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