20-Year Jail Sentence for Ganja Smuggler in Kishanganj किशनगंज: गांजा तस्करी मामले के आरोपी को 20 वर्ष की सजा, Bhagalpur Hindi News - Hindustan
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किशनगंज: गांजा तस्करी मामले के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

किशनगंज में जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश-3, सुमित कुमार सिंह की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी मोती मोदी को 20 वर्षों के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को 10...

Newswrap हिन्दुस्तान, भागलपुरThu, 24 April 2025 05:47 PM
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किशनगंज: गांजा तस्करी मामले के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

किशनगंज। जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश-3, सुमित कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को गांजा तस्करी के मामले में एक आरोपी को 20 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई है।आरोपी मोती मोदी को 20 वर्षों की कठोर सजा और एक लाख रुपयों का जुर्माना लगाया है। यह ताजा फैसला स्थानीय न्यायालय द्वारा तस्करी के मामलों में सख्ती और गंभीरता को दर्शाता है।कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र का निवासी 45 वर्षीय मोती मोदी को किशनगंज पुलिस ने 10 नवंबर 2021 को फरिंगगोला चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान गिरफ्तार किया था।

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