जिलों में फिल्म ही नहीं ओटीटी और धारावाहिक की भी होगी शूटिंग
हिन्दुस्तान विशेष अंग क्षेत्र में पहाड़ी और घने जंगलों में शूटिंग का लोकेशन तय

हिन्दुस्तान विशेष भागलपुर, वरीय संवाददाता।
जिलों में फिल्म ही नहीं, ओटीटी (ओवर द टॉप) और धारावाहिक की भी शूटिंग हो सकेगी। कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत कई लोकेशन चिह्नित किये हैं। इसमें अंग क्षेत्र में पहाड़ी और घने जंगलों में शूटिंग का लोकेशन तय किया गया है। इसमें भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई और लखीसराय जिलों के पहाड़ और जंगलों को शामिल किया गया है। इन लोकेशनों में शूटिंग के लिए निर्माताओं को जिला में लोकेशन बुकिंग के लिए आवेदन देना होगा। इसके लिए सात सदस्यों की जिला स्तरीय फिल्म समन्वय समिति बनाई गई है। समिति के डीएम अध्यक्ष होंगे और जिला कला संस्कृति पदाधिकारी (डीएसीओ) सदस्य सचिव होंगे। समिति में अन्य सदस्यों में एसएसपी, एडीएम नोडल पदाधिकारी, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी को सदस्य बनाया गया है।
गौरतलब है कि बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए निर्माताओं को अनुदान देने का मापदंड तय किया गया है। जिसमें फिल्म निर्माताओं को लागत का 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। साथ ही राज्य में 75 प्रतिशत शूटिंग करने पर 50 लाख रुपये तक दिए जाएंगे। फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ से अनुदान राशि देने के लिए कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी ओटीटी व धारावाहिकों की शूटिंग पर भी अनुदान देगी। सिंगल विंडो सिस्टम लाया गया है, जो फिल्म निर्माताओं को शूटिंग इकाइयों के लिए अप्रतिबंधित पहुंच के साथ-साथ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के साथ-साथ बिना किसी बाधा के शूटिंग जारी रखने में मदद करेगी।
जानकारों ने बताया कि राज्य फिल्म निगम प्रदेश में शूटिंग करने के इच्छुक फिल्म निर्माताओं के लिए एकल बिन्दु इंटरफेस प्रदान करने तथा समयबद्ध अनुमति तंत्र के लिए एक समर्पित ऑनलाइन फिल्म वेब पोर्टल तैयार करेगा। यह पोर्टल फिल्म प्रोत्साहन नीति, नियम, विनियम से संबंधित सूचना देने तथा प्रोत्साहन राशि, मंजूरी, अनापत्ति प्रमाणपत्र, अनुदान तथा अन्य उपयोगी सेवाओं पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए एकल पलेटफार्म के रूप में कार्य करेगा।
शूटिंग की अनुमति के लिए निगम की साइट पर निबंधन जरूरी
बताया गया कि यह विंडो फिल्म निगम राज्य में शूटिंग, सुरक्षा व्यवस्था, सब्सिडी व अनुदान तथा फिल्म निर्माण, प्रसंस्करण और प्रोत्साहन के लिए दैनिक परिचालन सहायता के लिए एकल खिड़की के माध्यम से आवेदन प्रसंस्करण में फिल्म निर्माताओं को सुविधा प्रदान करेगा। यह निबंधन, आवेदन, अनिवार्य अनुमोदन, शिकायत निवारण, अंकेक्षण तथा समय पर सब्सिडी देने की प्रक्रिया को प्रवाही तथा स्वचालित भी करेगा। फिल्म निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए दिशा-निर्देशों के तहत अनुमति चाहने वाले तथा सब्सिडी का दावा करनेवाले सभी योग्य क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं पर तमाम नियमें लागू होंगी। फिल्म निगम के वेब, मोबाइल पोर्टल पर एक बार ऑनलाइन निबंधन अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने पर शूटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बिहार में वृत्तचित्र की शूटिंग पर मिलेगी आर्थिक सहायता
डीएसीओ अंकित रंजन ने बताया कि राज्य में पर्यटक स्थलों, वन्यजीव, इतिहास, विरासत, संस्कृति, भोजन, हस्तशिल्प, धार्मिक उत्सव एवं प्रदेश से जुड़ी विरासत और इतिहास की कहानी आदि विषयों पर वृत्तचित्र निर्माण के लिए अनुभवी और प्रतिष्ठित वृत्तचित्र निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 30 लाख की आर्थिक सहायता या कुल निर्माण लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाले वृत्तचित्र के लिए 40 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता या कुल निर्माण लागत का 50 फीसदी, जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा।
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