Re-Registration of 15-Year-Old Vehicles in Bhagalpur Every Thursday अब प्रत्येक गुरूवार को 15 साल पुरानी गाड़ियों का होगा रि- रजिस्ट्रेशन, Bhagalpur Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsBhagalpur NewsRe-Registration of 15-Year-Old Vehicles in Bhagalpur Every Thursday

अब प्रत्येक गुरूवार को 15 साल पुरानी गाड़ियों का होगा रि- रजिस्ट्रेशन

अब प्रत्येक गुरूवार को 15 साल पुरानी गाड़ियों का होगा रि- रजिस्ट्रेशन - 15

Newswrap हिन्दुस्तान, भागलपुरFri, 18 April 2025 07:34 PM
share Share
Follow Us on
अब प्रत्येक गुरूवार को 15 साल पुरानी गाड़ियों का होगा रि- रजिस्ट्रेशन

अब प्रत्येक गुरूवार को 15 साल पुरानी गाड़ियों का होगा रि- रजिस्ट्रेशन - 15 साल पूरे करने वाले 22 , 141 वाहन टैक्स डिफॉल्टर है भागलपुर में

- मात्र पांच साल के होता है 15 साल पुरानी गाड़ियों का रि - रजिस्ट्रेशन

- आम लोगों की जानकारी के लिए बनाया गया है हेल्प डेस्क काउंटर

भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। पुरानी गाड़ियों के रि - रजिस्ट्रेशन करवाने में आम लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इसको लेकर जिला परिवहन कार्यालय में विशेष व्यवस्था की गई है। प्रतिदिन एडीटीओ की तैनाती कर दी गई है। प्रत्येक गुरूवार को एमवीआई भौतिक रूप से गाड़ियों का निरीक्षण करते हैं। गौरतलब है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों के री-रजिस्ट्रेशन के लिए अब प्रत्येक गुरुवार जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। री-रजिस्ट्रेशन कराने वाले वाहन मालिकों को सुविधा होगी। भीड़ की वजह से बार-बार जिला परिवहन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे (मोर्थ) के अनुसार, भागलपुर जिले में 15 साल पूरे करने वाले 22 हजार 141 वाहन टैक्स डिफॉल्टर हैं। परिवहन विभाग से कड़ाई करने के बाद लोग भारी संख्या में प्रतिदिन जिला परिवहन कार्यालय 15 साल पुरानी गाड़ियों का रि - रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंच रहें हैं। आम लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नही हो इसका विशेष घ्यान रखा जा रहा है। हेल्प डेस्क भी बना दिया गया है। ताकि किसी भी तरह की जानकारी आसानी से मिल सके। इस मामले को लेकर विशेष रूप से प्रतिदिन एडीटीओ की तैनाती की गई है।

पांच साल के लिए होता है री-रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था

जिन गाड़ियों के 15 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार द्वारा इसके लिए री-रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था की गई है। पांच साल के लिए री-रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। री-रजिस्ट्रेशन के लिए जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन देना होता है। जिन गाड़ियों का री-रजिस्ट्रेशन होना है जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) और एमवीआइ द्वारा संयुक्त रूप से गाड़ियों की जांच की जाती है। फोटो खिंचने और अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्यालय से री-रजिस्ट्रेशन से संबंधित वाहनों के कागजात मुख्यालय भेज दिया जाता है। जिन गाड़ी के कागज मैनुअल होते हैं उनका रिपोर्ट पटना मुख्यालय से आने के बाद ही रि - रजिस्ट्रेशन किया जाता है। स्मार्ट कार्ड वाले गाड़ियों का वैरिफीकेशन ऑनलाइन तुरंत हो जाता है।

कोट

प्रत्येक गुरूवार को 15 साल पुरानी गाड़ियों का रि - रजिस्ट्रेशन किया जाता है। 15 साल पुरानी गाड़ियों का दोबार रजिस्ट्रेशन मात्र पांच साल के लिए किया जाता है। आम लोगों को दिक्कतों का सामना नही करना पड़े इसको लेकर प्रतिदिन एडीटीओ की तैनाती की गई है।

- एसएन मिश्र, एमवीआई, भागलपुर।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।