पुरैना हत्याकांड में 11 आरोपी दोषी करार
पुरैना हत्याकांड में 11 आरोपी दोषी करार पुरैना हत्याकांड में 11 आरोपी दोषी करार पुरैना हत्याकांड में 11 आरोपी दोषी करार

पुरैना हत्याकांड में 11 आरोपी दोषी करार 28 जनवरी 2023 को प्रतिशोध में पिता, पुत्र समेत 3 की हुई थी हत्या सजा के बिंदु पर 14 मई को सुनाया जाएगा फैसला फोटो 7मनोज01 - हत्याकांड के आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल ले जाती पुलिस। शेखपुरा, निज संवाददाता। मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पाण्डेय की अदालत ने पुरैना गांव में प्रतिशोध में हुई तीन लोगों की हत्या मामले में 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 14 मई को सुनवाई होगी। न्यायालय में सुनवाई के बाद एक पक्ष के आरोपी राजनंदन यादव, सकलदेव यादव, रविश कुमार, देवनंदन प्रसाद, पशुपति यादव, पंकज यादव तथा दूसरे पक्ष के राजो यादव, कामदेव यादव, हरिनंदन प्रसाद, विलास यादव एवं शयामदेव यादव को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि 28 जनवरी 2023 को पुरैना गांव में प्रतिशोध में तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पहले अदालत यादव की हत्या हुई थी। फिर बदला लेने के लिए पिता व पुत्र रामप्रवेश यादव एवं साजन कुमार की हत्या कर दी गई थी। कोर्ट में सुनवाई के क्रम में दारोगा, डाक्टर व अन्य सात साक्ष्यों की गवाही करायी गई।
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