Delhi High Court Halts Interim Order in A R Rahman Copyright Case रहमान, फिल्म निर्माता पर दो करोड़ रुपये जमा करने का आदेश, Delhi Hindi News - Hindustan
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रहमान, फिल्म निर्माता पर दो करोड़ रुपये जमा करने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने ए.आर. रहमान और फिल्म पोन्नियिन सेलवन-2 के निर्माताओं के खिलाफ कॉपीराइट मामले में अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने 10 दिनों में दो करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया और दिवंगत...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 6 May 2025 09:08 PM
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रहमान, फिल्म निर्माता पर दो करोड़ रुपये जमा करने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को संगीतकार ए.आर. रहमान व फिल्म पोन्नियिन सेलवन-2 के निर्माताओं के खिलाफ एक संगीत रचना को लेकर कॉपीराइट मामले में जारी अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर एवं न्यायमूर्ति अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने रहमान एवं फिल्म के निर्माताओं को एकल पीठ के निर्देशानुसार 10 दिनों के भीतर रजिस्ट्री में दो करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 25 अप्रैल को अंतरिम आदेश में जूनियर डागर बंधुओं दिवंगत उस्ताद एन. फैयाजुद्दीन डागर व दिवंगत उस्ताद जहीरुद्दीन डागर को संगीत रचना का उचित श्रेय देने के लिए सभी ओटीटी व ऑनलाइन मंचों पर फिल्म में एक तस्वीर डालने का भी आदेश दिया था।

अब खंडपीठ ने इस निर्देश पर भी रोक लगा दी है। रहमान की स्थगन याचिका व एकल जज के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर अब 23 मई को सुनवाई होगी। एकल जज ने दो लाख के जुर्माने की राशि दिवंगत कलाकारों के परिजनों को देने का आदेश दिया था। एकल पीठ ने अंतरिम आदेश में एक श्रोता के दृष्टिकोण से फैसला सुनाया है कि फिल्म में रहमान के गीत वीरा राजा वीरा का मूल स्वर, भावना व प्रभाव न केवल शिव स्तुति से प्रेरित है बल्कि वास्तव में उसके समान ही है।

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