प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में जिले में 98 फीसदी लाभुकों को दिलायी गयी सहायता राशि
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में जिले में 98 फीसदी लाभुकों को दिलायी गयी सहायता राशिप्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में जिले में 98 फीसदी लाभुकों को दिलायी गयी सहायता राशिप्रधानमंत्री मातृत्व...

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में जिले में 98 फीसदी लाभुकों को दिलायी गयी सहायता राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 20,430 लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य पहली संतान पर 5,000 व दूसरी बार पुत्री जन्म पर 6,000 की सहायता राशि है निर्धारित फोटो : आईसीडीएस 01 : बिहारशरीफ आईसीडीएस कार्यालय का भवन। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत जिले में चिह्नित लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिलाने में विभाग ने उल्लेखनीय प्रगति है। जिला आईसीडीएस कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 98 फीसदी लाभुकों को योजना की राशि दिलाने में सफलता पायी है। गर्ववती या धात्री महिलाओं की पहला शिशु लड़का या लड़की जन्म लेने पर दो किश्तों में पांच हजार रुपये दिए जाते हैं। पहली किश्त गर्भवस्था के दौरान पंजीकरण के समय तीन हजार तो दूसरी किश्त शिशु के जन्म के बाद साढ़े तीन माह का टीकाकरण दिलाने के समय दो हजार दिया जाता है। जबकि, दूसरी गर्भवास्था में बच्ची पैदा होने पर लाभुकों को एक मुश्त छह हजार रुपये दिये जाते हैं। आईसीडीएस डीपीओ अर्चना कुमारी ने बताया कि जिले में तीन हजार 405 केन्द्र चलाए जा रहे हैं। हर केन्द्र पर कम कम से छह लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में 20 हजार 430 लाभुकों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके विरुद्ध 19 हजार 528 लाभुकों ने योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इनमें 19 हजार 792 लाभुकों को योजना की राशि दिला दी गयी है। रहुई में शत-प्रतिशत भुगतान : रहुई सीडीपीओ शिखा कुमारी ने बताया कि ने बताया कि रहुई में 202 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। वित्तीय वर्ष्ज्ञ 2024-25 में 1212 लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिलाने का लक्ष्य के निर्धारित था। शत-प्रतिशत लाभुकों को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ दिला दी गयी है। ऑनलाइन आवेदन : पात्र लाभुक अपने पोषक क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से या स्वयं विभागीय वेबसाइट पर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र लाभुक का आधार कार्ड, टीकाकरण कार्ड, मोबाइल नंबर, आधार से लिंक खाता नंबर, ई-श्रमकार्ड/आयुष्मान कार्ड या आठ लाख रुपये वार्षिक का आय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति के लाभुकों को जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। बोले अधिकारी : प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत जिले में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 98 फीसदी लाभुकों को विभागीय प्रावधान के तहत राशि उपलब्ध करा दी गयी है। शत-प्रतिशत लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। अर्चना कुमारी, आईसीडीएस, डीपीओ
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