फर्जी प्रमाणपत्र देने के आरोप में ठेकेदार की राशि जब्त
गौड़ाबौराम में आरडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता के आदेश पर बिरौल डिवीजन ने ठेकेदार मे. एबोड इंजीकॉन की अग्रधन राशि जब्त की है। ठेकेदार ने फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर ठेकेदारी हासिल की थी। विभाग ने...

गौड़ाबौराम। आरडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता के आदेश पर बिरौल डिवीजन के कार्यपालक अभियंता ने फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर आरसीसी बॉक्स ब्रिज पुल निर्माण की ठेकेदारी हासिल करने वाले ठेकेदार मे. एबोड इंजीकॉन की अग्रधन की राशि जब्त करने का आदेश दिया है। यह जानकारी देते हुए कार्यपालक अभियंता बालेश्वर राम ने बताया कि एबोड इंजीकॉन का विभाग के साथ हुए एकरारनामे को भी निरस्त कर दिया गया है। मालूम हो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना फेज थ्री के तहत पुल निर्माण कार्य के लिए आरडब्ल्यूडी डिवीजन, बिरौल की ओर से टेंडर जारी किया गया था। इसमें पटना की कंपनी मे. एबोड इंजीकॉन ने भी टेंडर डाला था। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता के आदेश के आलोक में पटना की मे. एबोड इंजीकॉन से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने बताया कि मुख्य अभियंता किशोर कुमार ने एबोड इंजीकॉन की ओर से जमा किए गये अनुभव प्रमाणपत्र को अवैध ठहराया है और उनके विरुद्ध बिहार ठेकेदारी नियमावली 2007 के तहत कारवाई करने का आदेश दिया था। विभाग ने मामले की सम्यक जांचोपरांत एबोड इंजीकॉन का विभाग के साथ हुए एकरारनामे को निरस्त करने के साथ उसकी अग्रधन की राशि भी जब्त करने का आदेश दिया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।