माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में केवल बालिकाओं का ही नामांकन करने का दिया निर्देश
झाझा, नगर संवाददाता हिंदुस्तान में लगातार छपी खबरों का असर देखने को मिला है।

झाझा, नगर संवाददाता हिंदुस्तान में लगातार छपी खबरों का असर देखने को मिला है। संबंधित जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्तर के तमाम पदाधिकारियों के अलावा जन प्रतिनिधियों के संज्ञान में मामला लाने के बाद खबर का असर यही हुआ कि पूरे राज्य के लिए बिहार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में केवल बालिकाओं का ही नामांकन करने का निर्देश दिया है। पीएमश्री के तहत चिन्हित उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं उसके साथ संविलयन होने वाले मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 के संबंध में निर्देशक ने एडवाइजरी जारी किया है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना के पत्रांक 11/ वि 11 - 11/ 2019 1137 दिनांक 16 अप्रैल 2025 के तहत पीएमश्री के तहत चिन्हित उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं उसके साथ संविलयन होने वाले मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 के संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। विभागीय अधिसूचना संख्या 380 दिनांक 17 फरवरी 2025 एवं 387 दिनांक 18 फरवरी 2025 के द्वारा राज्य के 836 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में घोषित किया गया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा जिला में पीएमश्री विद्यालय के रूप में चिन्हित उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कन्या / बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, में वर्ग 6 से 8 तक के नजदीकी मध्य विद्यालय के कक्षाओं, जिसमें बालक एवं बालिका दोनों पढ़ते हैं, को संविलयन करने के फलस्वरूप कन्या विद्यालय में बालक छात्रों का भी नामांकन हो जाएगा, पर मार्गदर्शन देने की मांग की गई थी। कुछ शिक्षक संगठनों के द्वारा भी इस दिशा मे अभ्यावेदन दिया गया था। कतिपय जिलों से भी यह सूचना दी जा रही थी कि पीएम श्री घोषित विद्यालय में भूमि एवं आधारभूत संरचना संविलियन होने वाले नजदीकी मध्य विद्यालय से कम है। इसी आलोक में आदेश दिया कि पीएम श्री घोषित कन्या / बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नजदीकी मध्य विद्यालय के केवल बालिका छात्राओं का ही नामांकन कराया जाए। नजदीकी मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 के अस्तित्व को बालक छात्रों से बरकरार रखा जाए। पीएम श्री घोषित विद्यालयों में नजदीकी उर्दू मध्य विद्यालय के कक्षा 6 से 8 का संविलियन नहीं किया जाए। उर्दू मध्य विद्यालय के स्थान पर अन्य नजदीकी मध्य विद्यालयों के वर्ग 6 से 8 का संविलयन पीएम श्री विद्यालयों में किया जाए। यदि किसी पीएम श्री घोषित विद्यालय की भूमि एवं आधारभूत संरचना नजदीकी मध्य विद्यालय से कम है, तो वैसी स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी कम भूमि एवं आधारभूत संरचना वाले नजदीकी मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 का संविलयन उक्त कोटि के पीएम श्री विद्यालय में किया जाएगा। निदेशक ने लिखा है कि उपर्युक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
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