कटिहार में नगर निकाय उपचुनाव का बिगुल, वार्डों में आचार संहिता लागू
कटिहार में नगर निकाय उपचुनाव का बिगुल, वार्डों में आचार संहिता लागू कटिहार में नगर निकाय उपचुनाव का बिगुल, वार्डों में आचार संहिता लागूकटिहार में नगर

कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि कटिहार जिले में नगर निकाय उपचुनाव 2025 का ऐलान होते ही चुनावी माहौल गर्म हो गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 1477 और राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 2228 के तहत नगर निगम कटिहार के वार्ड संख्या 41 और नगर पंचायत बारसोई के वार्ड संख्या 06 एवं 08 में वार्ड पार्षद पद के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। 28 मई को होगा सूचना प्रकाशन निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 28 मई को प्रपत्र-11 के जरिए चुनाव की अधिसूचना प्रकाशित होगी। नामांकन 28 मई से 5 जून तक लिए जाएंगे। 6 से 9 जून तक नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी, जबकि 12 जून तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे।
प्रत्याशियों की अंतिम सूची व चुनाव चिह्न का आवंटन 13 जून को होगा। मतदान 28 जून को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक और मतगणना 30 जून को सुबह 8 बजे से की जाएगी। निर्वाची एवं सहायक निर्वाचित पदाधिकारी की हुई नियुक्ति चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिला प्रशासन ने निर्वाची व सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। नगर निगम कटिहार के वार्ड 41 के लिए उप विकास आयुक्त अमित कुमार निर्वाची पदाधिकारी होंगे, जबकि डीआरडीए निदेशक सुदामा प्रसाद सिंह व बीडीओ कृष्ण कुमार सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाए गए हैं। वहीं, बारसोई नगर पंचायत के दोनों वार्डों के लिए अनुमंडल पदाधिकारी दिक्षित स्वेतम निर्वाची पदाधिकारी तथा बीडीओ हरिओम शरण और प्रशांत कुमार सिंह सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम मनेश कुमार मीणा ने स्पष्ट किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन कराया जाएगा। अधिसूचना जारी होते ही संबंधित वार्डों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जो परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगी। प्रशासन ने निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है।
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