रेप के बाद बच्ची का मर्डर, चौंकी के नीचे मिली थी डेड बॉडी; हैवान को उम्रकैद
आरोपित के चेहरे के संदिग्ध भाव देखकर उसके घर में घुसकर वे लोग लड़की को खोजने लगे। घर में चौकी के नीचे लड़की का शव मिला। उसके कपड़े पर खून लगा हुआ था। आरोपित ने बताया कि दुष्कर्म करने के बाद लड़की की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है।

बिहार के भोजपुर जिले के आरा में दस वर्षीया एक लड़की से दुष्कर्म कर हत्या करने के एक मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे षष्टम अरविंद कुमार सिंह ने शनिवार को आरोपित को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी आरोपित आरा नगर थाना क्षेत्र के नारायण साह उर्फ वकील साह पर एक लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन की ओर से पॉस्को की विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबरर 2024 को नगर थाना क्षेत्र की पीड़िता बगल से आटा लेकर घर आयी और अपनी मां से बोली कि नारायण साह बुला रहे हैं। इसके बाद वह उसके घर चली गई। बहुत देर बाद लड़की घर नहीं लौटी। इसके बाद उसकी मां अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आरोपित के घर गई। आरोपित ने कहा कि उसकी लड़की वहां नहीं आई है।
आरोपित के चेहरे के संदिग्ध भाव देखकर उसके घर में घुसकर वे लोग लड़की को खोजने लगे। घर में चौकी के नीचे लड़की का शव मिला। उसके कपड़े पर खून लगा हुआ था। आरोपित ने बताया कि दुष्कर्म करने के बाद लड़की की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है। घटना को लेकर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
चार माह में ट्रायल पूरा कर फैसला सुनाया
बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोप का गठन 24 जनवरी 2025 को हुआ था। स्पीडी ट्रायल के तहत चार माह में ट्रायल पूरा कर कोर्ट ने फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से कोर्ट में 12 गवाहों की गवाही हुई थी। विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बताया कि एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री) रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उक्त घटना की पुष्टि हुई। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए आरोपित नारायण साह उर्फ वकील साह को धारा 65 (2) के तहत कठोर आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना, 66 के तहत कठोर आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।