National Lok Adalat in Munger Resolves Over 1455 Cases Facilitates Quick Justice राष्ट्रीय लोक अदालत में 1276 वादों का हुआ निपटारा, Munger Hindi News - Hindustan
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राष्ट्रीय लोक अदालत में 1276 वादों का हुआ निपटारा

मुंगेर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 1455 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें से 1276 का निष्पादन आपसी सुलह से किया गया। इस दौरान 4 करोड़ 53 लाख रुपये...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुंगेरSun, 11 May 2025 12:22 AM
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राष्ट्रीय लोक अदालत में 1276 वादों का हुआ निपटारा

मुंगेर, एक संवाददाता। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुंगेर की ओर से शनिवार को वर्ष- 2025 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट परिसर एवं डीआरडीए भवन में किया गया। उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार आलोक गुप्ता, सचिव दिनेश कुमार, एडीजे तृतीय रूम्पा कुमारी एवं पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद सहित अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिवक्तागण, बैंक कर्मी, व अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिला जज ने लोक अदालत को मुकदमों से मुक्ति का सहज एवं निःशुल्क मार्ग बताया।

वहीं, एसपी ने बताया कि, बैंक और न्यायालय से संबंधित 15 हजार से अधिक नोटिसों का त्वरित निष्पादन पुलिस विभाग द्वारा किया गया है। लोक अदालत में बैंकिंग, बीमा, दावा, वन, दीवानी एवं आपराधिक, वैवाहिक, राजस्व, सेवा, पेंशन, मोटर दुर्घटना, विद्युत, पानी, दूरभाष, श्रम और मजदूरी से जुड़े कुल 1455 वादों की सुनवाई हुई, जिनमें से 1276 वादों का निष्पादन आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया गया। इस दौरान 4 करोड़ 53 लाख 25 हजार 902 रुपये का आपसी समझौता भी संपन्न हुआ। लोक अदालत में मामलों का अधिक-से-अधिक त्वरित निष्पादन के लिए 10 न्यायिक पीठों का गठन किया गया था। इसमें एडीजे प्रथम अमित रंजन उपाध्याय, एडीजे तृतीय रूम्पा कुमारी, सीजेएम अदिति गुप्ता, एसीजेएम प्रथम कुमार पंकज, एसीजेएम द्वितीय आकांक्षा, एसीजेएम चतुर्थ कुमारी विजया शांति, एसडीएम संगीता कुमारी तथा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वर्तिका, अनन्या और शक्तिमान भारती शामिल रहे। कई पुराने मामलों को कम राशि में सुलझाया: इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 25 साल पुराना ऋण मामले में जमालपुर की सिया देवी को जिला जज की पहल पर 30 हजार रुपये जमा करने पर पति के पुराने कर्ज से राहत मिली। वहीं, 23 साल पुराने वन मामले में दरियापुर के सुरेंद्र पासवान को मात्र 500 रुपये जुर्माना देकर राहत मिली। इसी तरह से, पीठ संख्या- 9 की न्यायिक दंडाधिकारी अनन्या ने 12 से 20 वर्ष पुराने अनेक पारिवारिक वादों का सफल निष्पादन किया।

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