अनापत्ति के साथ बकाया लंबित नहीं रहने का भी देना होगा प्रमाणपत्र
बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को अनापत्ति प्रमाणपत्र और बकाया लंबित नहीं रखने का प्रमाणपत्र देना होगा। ये अध्यापक गुरुवार से विद्यालय में योगदान करेंगे। 2 हजार...

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को अनापत्ति के साथ ही किसी भी तरह का बकाया लंबित नहीं रखने का प्रमाणपत्र देना होगा। नियोजित एवं अन्य सरकारी सेवाओं में कार्यरत अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए हैं। गुरुवार से इन अभ्यर्थियों को विद्यालय में योगदान करना है। विद्यालय में पदस्थापन आदेश जारी होने के बाद योगदान की स्वीकृति के लिए ये कागजात प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिले में 2 हजार विद्यालयों का योगदान पत्र संबंधित बीआरसी में भेज दिया गया है। प्रखंड संसाधन केन्द्र पर जाकर अभ्यर्थी इसे लेंगे। आधार कार्ड और औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिखाकर संबंधित अभ्यर्थी अपना योगदान पत्र ले सकते हैं।
देने होंगे ये कागजात: -नियोजित शिक्षकों के मामले में नियुक्ति प्राधिकार (नियोजन इकाई) से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रति, विद्यालय प्रधान से बकाया, आरोप आदि लंबित नहीं रहने संबंधी प्रमाणपत्र और नियुक्ति प्राधिकार के सक्षम प्राधिकार से विरमन आदेश की प्रति जमा करनी होगी। -भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग में कार्यरत नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के मामले में अपने वर्तमान कार्यालय से विरमन पत्र एवं बकाया आरोप आदि लंबित नहीं रहने से संबंधी प्रमाणपत्र देना होगा।
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